नई दिल्ली: पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के करीब सात साल बाद शुक्रवार को भायखला जेल से बाहर आ गईं। मुखर्जी ने मुंबई सीबीआई अदालत के आदेश के अनुसार 2 लाख रुपये का मुचलका जमा करने के बाद जेल से वॉकआउट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुखर्जी को जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई ने मुखर्जी के हवाले से जेल से बाहर निकलते हुए कहा, “मैं बहुत खुश हूं।”
शीना बोरा हत्याकांड | इंद्राणी मुखर्जी को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दिए जाने के एक दिन बाद भायखला जेल से बाहर चली गई।
“मैं बहुत खुश हूँ,” वह कहती हैं। pic.twitter.com/JWSVqJuc2b
– एएनआई (@ANI) 20 मई 2022
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुखर्जी शाम करीब साढ़े पांच बजे जेल से बाहर आए और एक कार में जाते हुए देखे गए। उसका वकील भायखला जेल के बाहर उसकी अगवानी के लिए मौजूद था।
शुक्रवार को जेल से बाहर निकलते ही इंद्राणी मीडियाकर्मियों को देखकर मुस्कुराई।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने गुरुवार को उसे दो लाख रुपये का अस्थायी नकद बांड जमा करने को कहा था।
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने आदेश में कहा था कि मुखर्जी को विशेष अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना चाहिए और अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ना चाहिए।
अदालत ने इंद्राणी को निर्देश दिया कि वह मामले के किसी भी गवाह से संपर्क न करें या किसी सबूत से छेड़छाड़ न करें। अदालत ने आगे कहा कि उसे मुकदमे में शामिल होना चाहिए और स्थगन की मांग नहीं करनी चाहिए।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश वीसी बर्डे ने अपने आदेश में कहा, “यदि उपरोक्त शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।”
आदेश में आगे कहा गया, “आरोपी अनंतिम रूप से नकद जमानत देने के लिए तैयार है। नकद जमानत का मुचलका भरने पर उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।”
विशेष रूप से, इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना की मदद से हत्या करने का आरोप है।